स्पीक एशिया जब चाहे तब तक सकती है पेमेंट्स: सुप्रीम कोर्ट
सेन्ट्रल डेस्क। खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के डिसीजन में स्पीक एशिया को स्वतंत्रता दे दी है कि वो भारतीय कानूनों का पालन करते हुए अपने पेनलिस्टों का रुका हुआ भुगतान अपने तरीके से करे एवं चाहे तो फिर से कारोबार शुरू करे।
स्पीकएशियाआनलाइन.मोबी पर हर्ष वोरा ने लिखा है कि रिट पिटीशन WP383 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने पेनलिस्ट के पेमेंट्स के लिए कंपनी को स्वतंत्र कर दिया है कि वो भारतीय कानूनों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार से भुगतान करे और जब चाहे तब वह पेमेंट्स क्लीयर कर सकती है।
श्री हर्ष वोरा की समीक्षा के अनुसार इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लीयर कर दिया है कि कंपनी चाहे तो वह अपना बिजनेस फिर से रिस्टार्ट कर सकते है, लेकिन यदि वह भारत में काम करना चाहती है तो उसे भारतीय कानूनों का पालन करना होगा।
कुल मिलाकर बॉल अब स्पीक एशिया की टॉप अथोरिटीज के पाले में पहुंच गई है। एक मामले में निर्णय आ गया है। अब देखना यह है कि कंपनी का मैनेजमेंट अब क्या कदम उठाता है और कब उठाता है।
PLEASE FRIENDS
ReplyDeleteWHAT EVER U SAY
PLEASE WRITE IN ENGLISH
BECAUSE SO MANY STATES PEOPLES ARE SEEING YOUR MESSAGE
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